सक्ती:- 18 मार्च 2024/ लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही संपूर्ण जिला सक्ती में 16 मार्च 2024 से आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है, जो 4 जून 2024 तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने सर्व विभाग प्रमुख को निर्देश दिये है कि निर्वाचन की घोषणा दिनांक से कोई भी ऐसा निर्माण कार्य प्रारंभ नही होगा जिसके संबंध में निविदा पूर्ण कर ली गई हो एवं कार्यादेश जारी कर दिया गया है परंतु वास्तव में स्थल पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। स्वीकृत किये गये, निविदा पूर्ण किये गये अथवा कार्यादेश जारी किये गये ऐसे समस्त कार्य जो धरातल पर प्रारंभ नही हुए है वे निर्वाचन समाप्ति के पश्चात् ही नियमानुसार प्रारंभ किये जा सकते है। यह प्रतिबंध निर्वाचन समाप्ति तक सम्पूर्ण सक्ती जिले में प्रभावशील रहेगा।