सक्ती :- 20 जून 2024 / वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा 3 उपधारा - 2 के तहत 15 अगस्त 2024 तक की अवधि तक को बंद ऋतू (क्लोज सीजन) के रूप में घोषित किया गया है। मछली पालन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार क्लोज सीजन में जिले के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बडे या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 15 अगस्त 2024 तक पूर्णत: निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10000/- रूपये जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होंगे।