सक्ती :- 5 अप्रैल – प्रार्थीया भगवती गोंड पति दाऊ लाल गोंड सकिन कोटेतरा की रिपोर्ट दर्ज कराई की दिनांक 05.03.2024 के शाम 06:00 बजे गांव का अर्जुन सिदार इसके घर आकर बताया कि दाऊ लाल गोंड को गांव का भोलू सीदार ऊर्फ गोविंद सिदार ने जवाहर यादव के घर के सामने पुरानी रंजिश पर से जान से मारने के नियत से प्राण घातक हमला कर लोहे की रॉड से सिर के पीछे भाग , हाथ दोनो पैर में गंभीर चोटे आई है रिपोर्ट पर रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 45/2024 धारा 294,506,323 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर आहत का मुलाहिजा कराया गया आहत दाऊ लाल के चोट में फैक्चर आना एवम चोट प्राणघातक होना लेख किए जाने पर प्रकरण में धारा 325, 307 भा.द.वि. जोड़ी गई है । मामला गंभीर प्रकृति का होना पाए जाने से
पुलिस अधीक्षक महोदया अंकिता शर्मा (भा.पु.से) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया रमा पटेल (रा.पु.से), एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सक्ति मनीष कुंवर (रा.पु.से.) के द्वारा आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिये गये है, के परिपालन में दिनाक 05.04. 2024 को आरोपी भोलू सिदर ऊर्फ गोविंद पिता चंद्रशेखर उम्र 30साल सकिन कोटेटरा को उनके गांव कोटेतरा में पकड़े जिन्हे पूछताछ करने पर दाऊ लाल गोंड को अश्लील गली गलौच करते जान से मारने के नियत से रॉड मारपीट करना स्वीकार किया आरोपी का कृत्य अपराध धारा का पाया गया तथा मामला अजमानतीय होने से दिनांक 05.04.2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया l
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ललित चंद्रा के मार्गदर्शन में सहा. उप निरी. भारद्वाज आर. दिनेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा।