नाम निर्देशन के संबंध में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली बैठक
रायगढ़ :- 4 अप्रैल 2024/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नाम निर्देशन के संबंध में बैठक ली। कलेक्टर गोयल ने कहा की निर्वाचन की प्रक्रिया में नामांकन एक महत्वपूर्ण चरणों में से एक है इसमें त्रुटि की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए प्रत्येक कार्य को सजगता से करें। इस अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय, एसडीएम प्रवीण तिवारी, डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर समीर बड़ा सहित नामांकन प्रक्रिया के लिए नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर गोयल ने कहा कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 2-रायगढ़ से निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2024 है। नाम निर्देशन पत्र जमा करने हेतु आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कार्यालय के मुख्य द्वार से होकर न्यायालय कलेक्टर के कक्ष में नामांकन दाखिल कर सकेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में अभ्यर्थियों एवं प्रस्तावक सहित अधिकतम 5 लोग प्रवेश कर सकते है। यहां फोटोग्राफी पूर्णत: प्रतिबंधित होगी। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर गोयल ने कहा कि पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक की अवधि में नाम निर्देशन पत्र जमा करने की अनुमति होगी। इस दौरान उन्होंने नामांकन प्रक्रिया, दस्तावेज, चेक लिस्ट जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक अवकाश की तिथि में नाम-निर्देशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने बताया कि नामांकन पत्र जमा करने पर उसकी अच्छी तरह परीक्षण करें। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने निर्वाचन व्यय हेतु नामांकन से कम से कम एक दिन पूर्व खुलवाये गये बैंक खाते का विवरण देना होगा। इस दौरान उन्होंने निर्वाचन कार्यक्रम की सार्वजनिक घोषणा के पश्चात इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए आरओ, एसएआरओ कार्यालय के साथ निर्वाचन क्षेत्र के भीतर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत सहित अन्य शासकीय कार्यालयों के सूचना पटल पर चस्पा किया जाएगा। जिसमें नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि का उल्लेख होगा। नाम निर्देशन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय अथवा उस राज्य में मान्यता प्राप्त दल के अभ्यर्थी हेतु उस निर्वाचन क्षेत्र के 01 प्रस्तावक आवश्यक है। इसी तरह गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राजनीतिक दलों के अभ्यर्थियों एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों को उस निर्वाचन क्षेत्र के कम से कम 10 प्रस्तावक आवश्यक है। इस दौरान मास्टर टे्रनर राजेश डेनियल द्वारा कार्य विभाजन, नामांकन प्रस्तावक, नामांकन प्रस्तुतकर्ता, अंतिम समय, प्रवेश की सीमा, आरंभिक समीक्षा, चेक लिस्ट, नामांकन रसीद, नामांकन शपथ, समय-सीमा, नामांकन पत्र के सहअभिलेख, बैंक खाता और पासबुक, नामांकन के बाद के कार्य, संवीक्षा, निरस्त करने के आधार, विशेष प्रकरण जैसे विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी।